Saturday, April 20, 2024
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बीकानेर : दुकानों में प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे तंबाकू उत्पाद, कड़ाई से होगी पालना

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बीकानेर Abhayindia.com कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की पालना करवाने के लिए मंगलवार को तंबाकू विक्रेताओं की प्रशिक्षण कार्यशाला संभागीय आयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में हुई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि किसी भी दुकान में तंबाकू उत्पादों का विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को ‘नो टोबेको डे’ के रूप में मनाया जाए तथा इस दिन किसी भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं किया जाए। दुकानदार द्वारा खुली सिगरेट का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। संभागीय आयुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक द्वारा तंबाकू उत्पाद का विक्रय न किया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरों में तंबाकू उत्पादों का विक्रय ना किया जाए तथा बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट का विक्रय नहीं किया जाए।

संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी दुकान पर लाइटर माचिस व एश ट्रे रखकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की सुविधा उपलब्ध ना करवाई जाए तथा डेयरी बूथों पर तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं किए जाएं तथा कोटपा अधिनियम 2003 के समस्त प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संभाग के चारों जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित एनटीपीसी के जिला सलाहकारों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

डीएमएफटी की वार्षिक कार्य योजना की जिला कलक्टर ने की समीक्षा

बीकानेर। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएमएफटी के कार्यों की समीक्षा कर विभागों को नये प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के तहत डीएमएफटी के अधीन स्वीकृत करीब 123 करोड रुपए के कार्यों में से अब तक 43 करोड़ रुपए के कार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। 10 करोड़ रुपए के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि यह स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी की जाए।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने विभिन्न विभागों को डीएमएफटी के तहत कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए और कहा कि विभाग अन्य मद में स्वीकृत नहीं हुए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता पर रखते हुए प्रस्ताव बनाएं। बैठक में बताया गया कि वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के तहत करीब 7 करोड रुपए के कार्यों की अब तक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में खनन विभाग अभियंता राजेंद्र बलारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुरेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

क्या है डीएमएफटी

डीएमएफटी फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग राजस्थान डिस्टि्रक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है।

निःशुल्क जांच शिविर बुधवार को

बीकानेर। राजकीय जिला चिकित्सालय में बुधवार को निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। राजकीय जिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि जिला एनसीडी इकाई एवं जिला चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस शिविर में विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा रोगियों की जांच की जाएगी। डॉ संजय खत्री के निर्देशन में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पुरुष एवं महिलाओं के कैंसर संबंधित मरीजों की स्क्रीनिंग कर आवश्यक बचाव तथा उपचार उपलब्ध करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में डॉ अनीता सिंह, डॉ इशिका वशिष्ठ, डॉ इंदु दायमा चि.अ.दन्त, डॉ अमिक हसन सहित अन्य चिकित्सक एवं जिला एनसीडी इकाई के उमेश पुरोहित, सुमन आचार्य, पुनीत रंगा, गिरधर गोपाल किराडू़ एवं इंद्रजीत ढ़ाका सेवाएं प्रदान करेंगे।

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