बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने श्रीडूंगरगढ़ तहसील पटवारी हाल अवकाश आरक्षित पटवारी रविन्द्र राय मेहता को 22 जनवरी 2019 से राजकीय सेवा से पदच्युत करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत धारा 7 के तहत दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के कठोर कारावास व 21000 रूपए का जुर्माने से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह का साधारण कारावास और भुगतना होगा।
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