




बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। सरकारी भूमि के रिकॉर्ड को जांच के लिए उपलब्ध नहीं करवाने पर लूनकरणसर उपखंड कार्यालय के कनिष्ठ सहायक उमेश खत्री को निलम्बित कर दिया गया है।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से यह कार्यवाही की गई। निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला कलक्टर रहेगा।
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