एमएस कॉलेज में उर्दू विषय प्रारम्भ करने पर उर्दू वेलफेयर सोसायटी ने उच्च शिक्षा मंत्री का जताया आभार
बीकानेर Abhayindia.com महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में उर्दू विषय शुरू करने पर उर्दू वैलफेयर सोसायटी की ओर से मंगलवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षामंत्री भंवर सिंह भाटी का सम्मान किया। साथ ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू संकाय शुरू करने की मांग की गई।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से बीते ढाई साल में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। बीकानेर में भी छत्तरगढ़, बज्जू, कोलायत, देशनोक, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ में महाविद्यालय खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को इनका लाभ मिलेगा और अपने नजदीक में ही उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में नए संकाय खोले जा रहे हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज की सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है। ऐसे कई जनकल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिनसे सरकार के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी राजस्थान का प्रबन्धन बहुत अच्छा रहा है, जिसकी केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रशंषा की गई।
इस अवसर पर पूर्व महापौर तथा उर्दू वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक मकसूद अहमद ने कहा कि एमएस कॉलेज में उर्दू विषय शुरू होने से विद्यार्थियों को लाभ होगा। स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का आभार जताया। इस दौरान अब्दुल मजीद खोखर, जमील अहमद, डॉ. मिर्जा हैदर बेग, अनवर अजमेरी, आजम खान, रमजान कच्छावा, नासिर तंवर, अमजद अब्बासी, महबूब रंगरेज, अब्दुल रहमान लोदरा, सत्तार खां, इरफान जोईया, मो. असलम, मो. सदीक इस्माईल खिलजी एवं वसीम फिरोज अब्बासी आदि मौजूद रहे।
रेलवे : यह सामान लेकर नहीं करें सफर, हो सकती है जेल…
जयपुर.बीकानेर Abhayindia.com रेल में सफर करते समय प्रतिबंधित ज्वलनशील सामग्री ले जाना अब भारी पड़ सकता है। ऐसे करने वाले यात्रियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय रेलवे ने यह सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई है।
रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रतिबंधित ज्वलनशील सामग्री ना ही तो स्वयं लेकर चलें और ना ही किसी को ले जाने दें, यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
रेल में इन पर प्रतिबंध…
भारतीय रेलवे के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए रेलवे की अेार से बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।