Saturday, May 4, 2024
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बीकानेर : नमस्ते इण्डिया ब्राण्ड घी जांच में पाया मिसब्राण्ड, फर्म पर ठोका जुर्माना…

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बीकानेर abhayindia.com न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए. एच. गौरी ने घी मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाये जाने पर संबंधित फर्मों पर जुर्माना लगाया है।

गौरी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत प्रकरण में अपने निर्णय में कहा कि कन्हैया लाल पुत्र गिरधारी लाल गांधी (विक्रेता मालिक) मैसर्स गांधी गिरधारी लाल कन्हैया लाल कोटगेट की दुकान से लिये गये घी (नमस्ते इण्डिया) के नमूने की जांच के बाद मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) साबिज हुआ है। उन्होंने उक्त फर्म तथा घी के वितरक लक्ष्मी नारायण पुत्र गोपाल चाण्डक मैसर्स चाण्डक एजेन्सी, गोविन्द मार्केट, फड़बाजार बीकानेर पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा राहुल श्रीवास्तव पुत्र अरूण श्रीवास्तव (नोमिनी फर्म) मैसर्स एनआईएफ प्रा.लि. जयपुर तथा मैसर्स एनआईएफ प्रा.लि. डिपो निर्माता फर्म कानपुर पर 15-15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। गौरी ने इन सभी को आदेश दिए है कि आरोपित शास्ती राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करवाएं। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यक्तिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जायेगी तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

प्रतियोगी परीक्षा, 2018 की तैयारी की गई समीक्षा

बीकानेर। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के समन्वयक ए.एच. गौरी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में परीक्षा को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई।

गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापक (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 का आयोजन 03 जनवरी से 13 जनवरी 2020 तक किया जाना है। इस संबंध में गौरी ने परीक्षा केन्द्राधीक्षक और उप समन्वयक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। किसी भी स्तर पर मामूली सी चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जानी है, उन्हें नियम-कायदों के बारे में जानकारी दी जाए।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिए निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने परीक्षा के लिए गठित उड़न दस्तों के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए ये उड़न दस्ते परीक्षा में कोई भी नकल अथवा अनुचित तरीके न अपनाए, इसकी गहनता से जांच करेंगे। उन्होंने इस दौरान वीडियोग्राफी, नियंत्रण कक्ष और परीक्षा केन्द्र में आवश्यक संसाधनों के बारे में आवश्यक निर्देश दिए।

इसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र एक सत्र में प्रातः 9.00 बजे से 10.30 बजे तक एवं ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे एवं दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक दो सत्रों में आयोजित की जायेगी।

परीक्षा समन्वयक एवं अति. जिला कलक्टर, (प्रशासन) ए.एच. गौरी ने बताया कि इस परीक्षा के सफल एवं संचारू संचालन के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान शिक्षा सेवा के तीन-तीन अधिकारीगण के दल बना कर 12 उड़न दस्‍तों का गठन किया गया है। इसी प्रकार राजपत्रित स्तर के 12 अधिकारीगण के निर्देशन में उपसमन्वयक दलों का गठन किया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर राजपत्रित स्तर के एक अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रत्येक अराजकीय परीक्षा केन्द्रों पर 02 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक परीक्षा की विडियोग्राफी करवाई जायेगी। इन सभी सतर्कता दलों, पर्यवेक्षकों एवं केन्द्राधीक्षकों से समन्वय के लिये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) उमाशंकर किराडू को उप समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बैठक में जिला शिक्षा  अधिकारी (मा.शि.) मुख्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षा के उप समन्वयक उमा शंकर किराडू सहित केन्द्राधीक्षक उपस्थित थे।

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