Thursday, March 28, 2024
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विष्‍णुदत्‍त बिश्‍नोई मामले में विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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जोधपुर Abhayindia.com चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने के तत्‍कालीन थानाप्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के सुसाइड मामले में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) कोर्ट ने मंगलवार को जमानती वारंट जारी कर 4 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि विधायक पूनिया पर विष्णुदत्त बिश्नोई को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत परिवादी द्वारा पेश की गई नाराजगी याचिका को स्वीकार कर विधायक पूनिया के खिलाफ वारंट जारी किया।

परिवादी संदीप विश्नोई के अधिवक्ता ने नाराजगी याचिका पेश कर निवेदन किया कि मृतक विष्णुदत्त ईमानदार अधिकारी की छवि वाला व्यक्ति था। बिना भेदभाव अपने कर्तव्य पालन कर रहा था। इस दौरान स्थानीय विधायक कृष्णा पूनिया अनुचित दबाव एवं दखल करने लगी, मृतक द्वारा उसकी कोई बात नहीं माने जाने पर थाना स्टाफ के विरुद्ध स्थानांतरण करने की उच्च अधिकारियों को झूठी शिकायत कर दी।

दिवंगत पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त ने अपना स्थानांतरण गैर फील्ड पोस्टिंग एरिया में कराने के लिए भी पुलिस अधीक्षक चूरू को निवेदन किया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश की गई एफआर के मध्यनजर प्रोटेस्ट पिटिशन स्वीकार कर ली।

आपको बता दें कि राजगढ़ के तत्कालीन थानाप्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने 23 मई 2020 को सुसाइड कर लिया था। विष्णुदत्त के भाई संदीप बिश्नोई ने सादुलपुर विधायक व कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया पर परेशान करने का आरोप लगाया था। विष्णुदत्त के सुसाइड का जिम्मेदार कृष्णा पूनिया को बताते हुए संदीप ने एफआईआर दर्ज कराई थी। विष्णुदत्त के सुसाइड के बाद उनके नाबालिग बेटे ने भी घर में ही फांसी लगा ली थी। वो ग्यारहवीं क्लास का स्टूडेंट था।

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