Thursday, September 19, 2024
Hometrendingस्वरोजगार योजनाओं में ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

स्वरोजगार योजनाओं में ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदन पत्र 30 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं।

अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि अनुजा निगम पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण ऋण आवेदन पत्र पोर्टल पर सबमिट नहीं हो रहे थे, जिसे अब ठीक करवाया जा चुका हैं। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना हेतु 1 लाख रुपए, महिला अधिकारिता योजना हेतु 2 लाख रुपए, जनरल टर्म योजना हेतु 5 लाख रुपए, ग्रीन बिजनेस योजना हेतु 7.50 लाख रुपए, वाहन ऋण हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि एवं माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना हेतु 1.40 लाख रुपए तक, डेयरी योजना हेतु 2 लाख रुपए तक, स्वरोजगार ऋण योजना हेतु 5 लाख रुपए तक, वाहन ऋण योजना 10 लाख रुपए तक ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण योजना में 1.25 लाख से 5 लाख रुपए तक ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 50 हजार से 3 लाख रुपए तक के ऋण हतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान देय है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रेजल कमेटी द्वारा साक्षात्कार में चयनित आशार्थियों द्वारा ऋण हेतु दस्तावेज पूर्व में किसी कारणवश कार्यालय में जमा नहीं करवा पाये है, वे भी 15 सितम्बर तक आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular