Saturday, May 18, 2024
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प्रशासन शहरों के संग : आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए स्वयं के हक में प्राप्त की जा सकेगी लीज डीड

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बीकानेर Abhayindia.com प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विभिन्न प्रकरणों में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए भूखंडों की लीज डीड स्वयं के हक में प्राप्त की जा सकती है।

नगर विकास न्यास के सचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि बैनामा, विक्रय पत्र, गिफ्ट डीड, वसीयतनामा या रिलीज डीड (कोई एक) के आधार पर न्यास अभिलेखों में दर्ज नामांतरण पत्र, मृत्यु उपरांत नामांतरण पत्र प्रकरणों में पूर्व में जारी न्यास द्वारा समस्त दस्तावेज न्यास कार्यालय में समर्पित कर स्वयं के हक में नवीन लीज डीड प्राप्त की जा सकती है। उप विभाजित अथवा एकीकृत भूखंडों का स्वयं के हक में नामांतरण पत्र के स्थान पर नवीन लीज डीड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रकरण जिनमें भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृति आदेश प्रस्तारित किए जा चुके हैं, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में जारी लीज डीड या भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृति आदेश मूल न्यास कार्यालय में समर्पित करवाए जाने के उपरांत नवीन लीज डीड प्राप्त की जा सकती है। लीज होल्ड जारी लीज डीड के प्रकरणों में मूल लीजडीड न्यास कार्यालय में समर्पित किए जाने के उपरांत नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर फ्रीहोल्ड लीज डीड प्राप्त की जा सकती है।

पुराने आधार में करवा सकेंगे अपडेट

बीकानेर। जिन आधार धारकों ने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था तथा इसके बाद इसमें अब तक कोई अपडेट नहीं करवाया है, यूआईडीएआई द्वारा इन्हें दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि आधार नंबर धारक अपने व्यक्तिगत पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेजों को आधार डाटा में माई आधार पोर्टल से ऑनलाइन या किसी भी नजदीकी आधार नंबर केंद्र पर जाकर अपडेट करवा सकते हैं।

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