जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण में उलझे फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर की बजाय हाईकोर्ट में ही होगी। हाईकोर्ट ने सोमवार को सलमान की याचिका पर सभी मामलों की सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करने का आदेश सुनाया है। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि उनके लिए यह राहत भरा फैसला है।
आपको बता दें कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में ग्रामीण सीजेएम कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाते हुए मामले में सह अभियुक्त अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी करने के आदेश दिए थे। सलमान की ओर से इस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में चुनौती दी गई थी। वहीं, राज्य सरकार की ओर से सह–अभियुक्तों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश की गई थी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई लंबित थी।
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा दिए जाने के बाद जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी गई थी। यह मामला सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में लंबित था। वहीं सीजेएम कोर्ट की ओर से सलमान खान को आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के बाद सरकार की ओर से जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में ग्रामीण सीजेएम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वह मामला भी जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित था। इसके साथ ही सलमान खान के खिलाफ झूठा शपथ पत्र देने की अर्जी इसी कोर्ट में विचाराधीन थी। सलमान खान की ओर से वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ पेश की गई अर्जी पर भी सुनवाई लंबित थी।
याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद सलमान खान के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब उसे बार–बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी को पेश होने की जरुरत नहीं होती है। इसके अलावा यदि सलमान खान को उच्च न्यायालय मामले में बरी करता है या दोषी करार देता है तो उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट मिलेगी। अन्यथा सलमान खान को अधीनस्थ न्यायालय के बाद हाईकोर्ट का सफर तय करना पड़ता. इस मामले में सलमान का यह सफर अब थोड़ा छोटा हो गया है।
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