Thursday, January 16, 2025
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बीकानेर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का जिला ग्रीन चैंपियन पुरस्कार राजूवास को, कलक्टर ने कुलपति को किया प्रदान…

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बीकानेर Abhayindia.com भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का ‘जिला ग्रीन चैंपियन पुरस्कार’ राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। मंगलवार को आयोजित एक दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला के दौरान कलक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलक्टर नमित मेहता ने राजुवास के कुलपति प्रो. सतीश के गर्ग को यह पुरस्कार प्रदान किया। विश्वविद्यालय को स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत समितियों के गठन और सैनिटेशन, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट और ग्रीनरी मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि राजुवास को मिला यह पुरस्कार जिले के लिए गर्व का विषय है। विश्वविद्यालय की ओर से स्वच्छता और इससे सम्बद्ध विषयों पर बेहतर कार्य किया गया। उन्होंने कहा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अच्छी पहल है। यह दूसरों के लिए अनुकरणीय होगी। ऐसे संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता के प्रति चेतना के प्रयास करें। ऐसी गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि ओडीएफ के साथ जिले में शुरू हुई स्वच्छता की मुहिम अब गति पकड़ चुकी है।

आज ठोस कचरा प्रबंधन बरसाती जल संरक्षण और ग्रीन केम्पस की दिशा में भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं। जिले में टीम भावना के साथ इस दिशा में और अधिक बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कुलपति को यह पुरस्कार प्रदान किया।

कुलपति प्रो. गर्ग ने कहा कि वेटरनरी विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन सर्टिफिकेट मिलना वेटरनरी विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। अब हमें रचनात्मक सोच और ठोस उपलब्धियों की स्थिरता के लिए मजबूत नींव के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् की इस पहल को आगे बढ़ाना होगा। स्वच्छ और हरित परिसर के लिए स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करना, विद्यार्थियों में स्वच्छता कौशल का निर्माण करना और स्वच्छ परिसरों को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी। स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, हरित आवरण और ऊर्जा सरंक्षण के मामले में वेटरनरी विश्वविद्यालय अन्य संस्थानों के लिए अनुकरणीय है, जो शैक्षिक उद्देश्य के लिए अपनी पहल के अलावा राष्ट्रीय विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् की ओर से स्वच्छता एक्शन प्लान पर आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में राजुवास के पूर्व कुलपति प्रो. ए.के. गहलोत ने पर्यावरण स्वच्छता के महत्ता के साथ ही इस दिशा में किए जा सकने वाले सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में बीकानेर स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुलसचिव अजीत सिंह राजावत, वेटरनरी कॉलेज अधिष्ठाता प्रो. आर.के. सिंह, पी.जी.आई.वी.ई.आर. जयपुर की अधिष्ठाता प्रो.संजीता शर्मा, वेटरनरी कॉलेज, नवानिया के अधिष्ठाता प्रो. राजीव कुमार जोशी सहित विश्वविद्यालय के डीन-डायरेक्टर्स की भी कार्यशाला में सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् के प्रोग्राम कॉर्डिनेटर असित कुमार ने किया। प्रसार शिक्षा निदेशक प्रो. आर. के. धूडिय़ा आभार जताया।

बीकानेर : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं नए आयाम…

एमएस कॉलेज में उर्दू विषय प्रारम्भ करने पर उर्दू वेलफेयर सोसायटी ने उच्च शिक्षा मंत्री का जताया आभार

बीकानेर Abhayindia.com महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में उर्दू विषय शुरू करने पर उर्दू वैलफेयर सोसायटी की ओर से मंगलवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षामंत्री भंवर सिंह भाटी का सम्मान किया। साथ ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू संकाय शुरू करने की मांग की गई।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से बीते ढाई साल में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। बीकानेर में भी छत्तरगढ़, बज्जू, कोलायत, देशनोक, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ में महाविद्यालय खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को इनका लाभ मिलेगा और अपने नजदीक में ही उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में नए संकाय खोले जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज की सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है। ऐसे कई जनकल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिनसे सरकार के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी राजस्थान का प्रबन्धन बहुत अच्छा रहा है, जिसकी केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रशंषा की गई।

इस अवसर पर पूर्व महापौर तथा उर्दू वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक मकसूद अहमद ने कहा कि एमएस कॉलेज में उर्दू विषय शुरू होने से विद्यार्थियों को लाभ होगा। स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का आभार जताया। इस दौरान अब्दुल मजीद खोखर, जमील अहमद, डॉ. मिर्जा हैदर बेग, अनवर अजमेरी, आजम खान, रमजान कच्छावा, नासिर तंवर, अमजद अब्बासी, महबूब रंगरेज, अब्दुल रहमान लोदरा, सत्तार खां, इरफान जोईया, मो. असलम, मो. सदीक इस्माईल खिलजी एवं वसीम फिरोज अब्बासी आदि मौजूद रहे।

रेलवे : यह सामान लेकर नहीं करें सफर, हो सकती है जेल…

जयपुर.बीकानेर Abhayindia.com रेल में सफर करते समय प्रतिबंधित ज्वलनशील सामग्री ले जाना अब भारी पड़ सकता है। ऐसे करने वाले यात्रियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय रेलवे ने यह सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई है।

रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रतिबंधित ज्वलनशील सामग्री ना ही तो स्वयं लेकर चलें और ना ही किसी को ले जाने दें, यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

रेल में इन पर प्रतिबंध…

भारतीय रेलवे के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए रेलवे की अेार से बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

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