बीकानेर Abhayindia.com विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को कई तरह की राहत प्रदान की है। बिजली के उन कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को विलम्ब शुल्क से मुक्ति मिलेगी, जिनके 50 यूनिट प्रति माह से कम का उपभोग होता है। लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर समस्त विलम्ब शुल्क(एलपीएस) माफ किया जाएगा। एलपीएस माफी यानी छूट योजना सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यही योजना उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है जिनका मासिक उपभोग 50 यूनिट से कम है।
विद्युत चोरी के जुर्माने में राहत…
अधीक्षण अभियंता अशोक गोयल के अनुसार कृषि उपभोक्ता यदि अपनी वीसीआर की राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा करवाते है, तो शेष 50 प्रतिशत राशि माफ करके प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा।
वही यदि वो उपभोक्ता 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाना चाहे तो पूर्व की भांति 20 प्रतिशत राशि जमा करवाकर प्रकरण वीसीआर रिव्यू कमेटी में रख सकता है। ऐसे प्रकरणों का दस दिनों में निस्तारण किया जा सकेगा।
कृषि कनेक्शनों से हटी रोक…
सामान्य श्रेणी के लंबित आवेदकों के कृषि कनेक्शन की कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2012 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2012 की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर 2012 तक के सभी आवेदकों के कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। साथ ही तुरंत प्राथमिकता वाले स्पेशल व अनुसुचित जाति, जनजाति वाले कनेक्शन अब जारी किए जा सकेंगे। उन पर लगी रोक हटा ली गई है।
स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना फिर से लागू
समस्त कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना 31 दिसंबर 2020 तक लागू की गई है। इसमें कृषि उपभोक्ता अपने कनेक्शन बढ़े हुए भार की घोषणा स्वयं करके बिना किसी जुर्माने के मात्र 30 रुपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से दो माह के लिए नियमित जमा करवा सकेंगे।