Saturday, June 20, 2026
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राजस्थान ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा, स्थगित बकाया की राशि को दो समान किश्तों में जमा कराने की मिलेगी सुविधा

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जयपुर abhayindia.com  ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन की अवधि में उपभोक्ताओं को माह अप्रेल, मई व जून में जारी बिलों व राशि संग्रहण की समीक्षा की। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा एवं जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ए.के. गुप्ता भी मौजूद थे।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट एवं प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनज़र मुख्यमंत्री द्वारा 2 अप्रेल को विद्युत उपभोक्ताओं को 30 मई तक अहम राहत प्रदान की गई थी। तद्पुरान्त लॉकडाउन को आगे बढ़ाये जाने बाबत लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया था।

प्रदान की गई राहत में घरेलू श्रेणी के 150 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करने वाले उपभोक्ता एवं सभी कृषि उपभोक्ताओं को माह अप्रैल, मई व जून में जारी विद्युत बिलों के भुगतान को 30 जून, 2020 तक स्थगन की सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओ को माह अप्रैल, मई व जून में जारी विधुत बिलो में सम्मिलित स्थायी शुल्क के भुगतान को भी 30 जून, 2020 तक स्थगित किया गया था।

ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने समीक्षा के दौरान वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि जिस राशि का भुगतान स्थगित किया गया था और उस राशि का भुगतान बिना विलम्ब शुल्क के आगामी बिलिंग माह में उपभोक्ताओं द्वारा देय हैं, जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक राशि जमा नहीं करवायी है, उन उपभोक्ताओं के बिलों में यह राशि बिना विलम्ब शुल्क के जोड़कर बिल में भेजी जायेगी। इससे कुछ उपभोक्ताओं को एक साथ बिल भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है।

इसलिए इस बकाया राशि को दो समान किश्तों में जमा करानें की सुविधा प्रदान करने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि बिल की देय तिथि पर किश्तें जमा करवाने पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। इसलिए उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाते हुए देय तिथि पर चालू माह व विगत बकाया की मूल राशि की किश्त जमा करवाकर सुविधा का लाभ उठायें।

जलदाय विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण स्थगित बिलों को जुलाई से सितम्बर के बिलों में समाहित किया जाएगा

जयपुर ।  जलदाय विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण प्रदेश में उपभोक्ताओं के स्थगित किए गए बिलों की बकाया राशि को जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह के बिलों में समाहित किया जाएगा। इस सम्बंध में विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने आदेश जारी किए है।

आदेश के अनुसार मार्च एवं जून माह के बिलों की  राशि  को जुलाई माह में जारी होने वाले बिलों में समाहित किया जाएगा। जबकि अप्रैल के बिल की राशि को अगस्त 2020 एवं मई के बिल की राशि को सितम्बर 2020 में जारी होने वाले बिलों में समाहित किया जाएगा।

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