








बीकानेर Abhayindia.com प्रदेश में लागू लॉकडाउन (Bikaner Lockdown) के बीच सरकार ने कई उद्योग-धंधों को छूट दे दी है। इस बीच, बीकानेर शहर व आसपास के क्षेत्रों में लघु एवं गृह उद्योगों को भी संचालित करने की मांग उठनी शुरू हो गई है।
औद्योगिक वाद-विवाद शिकायत समिति, बीकानेर के सदस्य रमेश कुमार अग्रवाल (कालू), कांग्रेस नेता सुशील थिराणी ने बुधवार को जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण को कलक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपकर यह मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया गया है कि लॉकडाउन की वजह से सभी लघु एवं गृह उद्योग-धंधे पिछले एक माह से बंद पड़े हैं। आप इन लघु एवं गृह उद्योग की ओर सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्शित कर उन्हें हो रहे नुकसान बचाएं।
इन उद्योगों में खाने-पीने व रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा इन छोटे कारखानों में बाहरी लेबर का आवागमन नहीं के बराबर रहता है। जैसे 1-2 भट्टी भुजिया कारखाना, बड़ी-मूंगोड़ी कारखाना, खिचिया, सलेवड़ा, अचार कारखाना आदि प्रमुख हैं। उक्त लघु व गृह उद्योग में घर के ही 3 से 4 व्यक्तियों द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। ऐसे में आप ऐसे कारखानों को सरकारी नियमानुसार चालू करने की अनुमति प्रदान करें तथा नियमों की पालना न होने पर उस इकाई को तत्काल बंद करने की कार्यवाही करें।
ज्ञापन में बताया गया है कि छोटे लघु व गृह उद्योग मालिकों के जीवनयापन साधन एकमात्र उनका गृह उद्योग ही है, इन उद्योगों की ओर ध्यान आकर्शित कर इन छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करें। पिछले एक माह से छोटे व्यापारियों की दुकानें व कारखाने बंद पड़े हैं, जिनमें रखा कच्चा माल व बना बनाया माल खराब होने की स्थिति में आ रहा है। इनमें भुजिया, नमकीन व मिठाई की दूकानें, पापड़ का कच्चा माल, किराणा व ड्राईफ्रूट की दुकानें प्रमुख है। इसलिए प्रत्येक थाना क्षेत्र की प्रत्येक दुकानों को क्रमवार सिर्फ एक बार 2 घंटे के लिये खोलने की इजाजत दी जाए, ताकि व्यापारी अपना कच्चा व बना बनाया माल निकाल कर होने वाले नुकसान की कुछ भरपाई कर सके।
ज्ञापन में बताया गया है कि हालांकि प्रशासन ने ई-पास के माध्यम से व्यापारियों को सुविधा दे रखी है, लेकिन ई-पास बनाने की प्रक्रिया समझने व कलक्टर कार्यालय से जाकर लेने के लिये वहां जाने में असुविधा हो रही है क्योंकि उनके पास जाने के लिये पास नहीं है। इस समस्या से भी छोटे दुकानदारों एवं कारखाने वालों को अपनी इकाई से खराब होने वाली सामान को निकालने की अनुमति प्रदान की जाए।





