








जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में सोमवार से मॉडिफाई लॉकडाउन (Modified lockdown In Rajasthan) लागू हो गया है। इसके तहत लॉकडाउन की सख्ती में कुछ छूट दी गई है। इस बीच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में यदि लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन करेंगे तो ही इसका फायदा उठा पाएंगे। मंत्री शर्मा के अनुसार, लॉकडाउन में दी गई छूटें भी शर्तों के आधार पर ही हैं, इनका उल्लंघन होने पर छूट वापस भी ली जा सकती हैं।
इस बीच, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कार्यालयों में कर्मचारियों के तापमान की जांच और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों के भोजन के लिए अंतराल से व्यवस्था करनी होगी। यानी एक टाइम पर सभी का लंच टाइम नहीं होगा। सभी स्थानों पर मास्क का प्रयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य है। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान भी नहीं दिया जाएगा।
पास के आधार पर इन लोगों को मिलेगी छूट
किराना स्टोर, फल-सब्जी, दूध, अंडे, चिकन, कृषि, पशु आहार, मुर्गीदाना बेचने संबंधित सामान, कृषि संबंधी सामान (बीज एवं खाद) विक्रेता, कृषि उपकरण व मरम्मत की दुकानें, राजमार्गों व अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें, स्पेयर पार्ट की दुकानों को छूट दी जाएगी।
रेस्टोरेंट और होटलों को सिर्फ होम डिलिवरी की सुविधा रहेगी। इसके अलावा हाइवे पर ढाबों को अनुमति दी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी को भी अनुमति मिलेगी।
परिवहन सेवाओं के कार्यालय व गोदाम (ट्रांसपोर्ट सर्विस) भी अनुमति के दायरे में आएंगे। तेल मिल, चावल मिल और आटा दाल चक्की खोल सकेंगे। मशीन, स्पेयर पार्ट्स, खाद-बीज और कीटनाशक निर्माता को भी छूट। पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाईयां, खादी एवं कुटीर उद्योग को भी अनुमति दी है।
ईंट भट्टा, कोल्ड स्टोरेज और भंडार गृह, गौशाला, चारा उत्पादन इकाइयों को भी अनुमति। माल लोडिंग का काम करने वाले सभी तरह के वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा शिशु/दिव्यांग/ वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं के लिए आश्रय गृह
आवागमन के लिए इनका पास जरूरी…
किसी भी सरकारी विभाग द्वारा 14 अप्रेल 2020 तक या लॉक डाउन अवधि तक के लिए पहले जारी किए गया पास आगे भी मान्य रहेगा
राज कॉप सिटीजन एप द्वारा जारी पास
राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन जारी ई-पास rajasthan.gov.in पर
जिला मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन द्वारा जारी पास
पुलिस विभाग द्वारा जारी पास
जिला एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ/डीटीओ) द्वारा जारी पास
प्रबंधक रीको एवं प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी पास
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी पास
सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा जारी पास
खनन विभाग के एसएमई द्वारा जारी पास
भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी पास
राजस्थान राज्य भंडार गृह निगम द्वारा जारी पास
राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा जारी पास
ऊर्जा कंपनियों द्वारा जारी पास
सूचना प्रोद्योगिकी कंपनियों द्वारा जारी पास
खाद्य सामग्री आपूर्ति करने वाली राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कंपनियों द्वारा जारी पास
आवश्यक वस्तु आपूर्ति करने वाली राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कंपनियों द्वारा जारी पास
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम व गैस कंपनी द्वारा जारी पास
इसके अलावा सभी मालवाहक गाड़ियों (खाली या भरी हुई) को किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी व्यक्तियों, वाहनों को किसी भी राजकीय कार्यालय द्वारा जारी पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी।
सरकारी कार्यालयों में नहीं आएगा एक तिहाई स्टाफ
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोडिफाइड लॉकडाउन की 20 अप्रेल से हो रही शुरुआत का ऐलान करते हुए कहा कि जिलों व सचिवालय के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में सिर्फ एचओडी, सचिव, डिप्टी सचिव स्तर के अधिकारी आएंगे। उनका निजी स्टाफ आएगा। इसके अलावा पहले एक-तिहाई कर्मचारियों को भी बुलाने का विचार किया गया था, लेकिन हम उन एक तिहाई कर्मचारियों के बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल सरकार ने उनके ऑफिस आने पर रोक लगा दी है। क्योंकि एक साथ ऑफिसों में इतने कर्मचारी बुलाना उचित नहीं था।
परिचय पत्र के आधार पर अनुमति
20 अप्रेल से आगामी 3 मई तक पुलिस द्वारा नाकाबंदी स्थान पर वाहनों के निरीक्षण के बाद अनुमति दी जाएगी। इनमें समस्त चिकित्साकर्मी, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टॉफ व अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी (सरकारी और निजी दोनों), भारत सरकार और राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी कर्मचारी, बैंक, एटीएम और बीमा कर्मचारी, समस्त मीडिया कर्मी, पेट्रोल पंप कर्मी, एलपीजी कर्मी, केमिस्ट, औषधि और चिकित्सा उपकरण विक्रेता, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस (वर्दी पहने हुए), मनरेगा श्रमिक, होम डिलिवरी, ई कॉमर्स, कोरियर सर्विस और केबल सेवाओं को अनुमति दी गई है।
कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने आदेश दिए हैं कि हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर्स और कर्फ्यू वाले इलाकों में आवागमन के लिए इन पास व अनुमति पत्र की छूट लागू नहीं होंगी।
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