








बीकानेर Abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण का बीकानेर में प्रसार रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज एक और आदेश जारी किया है।
Curfew In Bikaner : शहर में सन्नाटा, बस- सायरन की ही गूंज …..
Posted by Abhay India on Saturday, April 4, 2020

कलक्टर कुमारपाल गौतम की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार बीकानेर शहर के पुलिस थाना कोटगेट का संपूर्ण क्षेत्र, पुलिस कोतवाली का संपूर्ण क्षेत्र, पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र में डीडू सिपाहियान मोहल्ला, मोहल्ला चूनगरान, चौखूंटी क्षेत्र, तेलीवाडा, कसाईयों की बारी एवं पुलिस थाना सदर में मोहल्ला कुचीलपुरा क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने के लिहाज से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त क्षेत्र में निवासरत सभी व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उक्त क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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