बीकानेर abhayindia.com उपनगर गंगाशहर के व्यवसायी चिमनलाल अग्रवाल का अपहरण कर फिरौती के रूप में 2 करोड़ रुपयों की डिमांड करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4 के पीठासीन अधिकारी विक्रम सिंह भाटी ने बीछवाल पुलिस थाने में दर्ज इस मामले में धारा 364क, 395, 342, 323, 147 सपठित धारा 149 में दोषी मानते हुए आरोपी अर्जुन शर्मा, सुखवंत सिंह उर्फ गगन, रवि कुमार, विक्की सिंह तथा बजरंग लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता इन्द्र सिंह व अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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आपको बता दें कि 6 मई 2016 को इन पांचों आरोपियों ने व्यवसायी चिमनलाल अग्रवाल को जमीन खरीदने के बहाने लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बुलाया था। उसके बाद अग्रवाल धोखे से कार में बैठाकर ले गए और उसे करणी इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित एक खेत में बने कमरे में बंधक बना लिया और उसके परिवार वालों को फोन कर फिरौती की मांग की। परिजनों ने इसकी सूचना बीछवाल पुलिस थाने को कर दी। इस पर थाने ने तत्कालीन एसएचओ धीरेन्द्र सिंह ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर चिमनलाल अग्रवाल को उनके चंगुल से मुक्त करवा लिया।