Tuesday, April 22, 2025
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सिस्‍टम हुआ सख्‍त, कॉमर्शियल संस्‍थान चलाना है तो अब लगाना होगा ये प्‍लांट, नहीं तो…..

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बीकानेर abhayindia.com जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में ऐसे होटल, रेस्टोरेंट व औद्योगिक इकाइयां जो अपने अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए अपने भवन में प्लांट नहीं लगाएंगे अथवा अपशिष्ट को मुख्य मार्गों पर छोड़ देंगे, ऐसे संस्थानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनमें अलग-अलग संस्थानों पर 2 हजार से 5 हजार तक का जुर्माना प्रतिदिन लगाया जाएगा।

गौतम मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने जिले की सभी नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे संस्थान जिनके कारण प्रतिदिन निकाय क्षेत्र में गंदगी होती है, इन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन होटलों और रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा अपना अपशिष्ट सड़क अथवा आम रास्तों पर फैंका जाता है, ऐसे रेस्टोरेंट व होटल मालिकों के विरुद्ध 2 हजार रू प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में यह जुर्माना 1 हजार रू प्रतिदिन और नगर पालिका क्षेत्र में 5 सौ रू प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाए।

जिला कलक्टर ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। जो भी संस्था नियमों की अवहेलना करती है, उसके विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही संबंधित अधिकारी द्वारा की जाए। उन्होंने बताया कि अगर औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपना अपशिष्ट प्रबंधन का उपाय अपनी इकाई में नहीं किया जाता है और सारा कचरा मुख्य मार्ग अथवा सड़कों पर फैंका जाता है, तो ऐसी इकाईयों पर प्रतिदिन 5 हजार का जुर्माना लगाया जाए। नगर परिषद क्षेत्र में यह जुर्माना 2 हजार 500 रुपए प्रतिदिन तथा नगर पालिका क्षेत्र में 1 हजार 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

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