बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि मतदान दिवस (6 मई) के दिन वोटर पर्ची मतदाता की पहचान का आधार नहीं होगी, उसे फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र अथवा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर ही वोट देने का अधिकार होगा। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए मुख्य स्थानों पर होर्डिंग्स भी लगाए जाएं। प्रेसनोट, विज्ञापन में भी इसका जिक्र कराएं।
कुमार शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बीकानेर संभाग के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं यथा-शुद्ध पेयजल, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें मतदान केंद्रों तक लाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग के प्रयासों से एक लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन विभाग दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम और समावेशी निर्वाचन माहौल उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5.25 लाख से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकतर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों तक लाने-ले जाने के लिए सुव्यवस्थित इंतजाम किए जाएं। दिव्यांगजनों एवं वृद्ध मतदाताओं को वोट डालते समय स्काउट गाइड के कैडेट्स का सहयोग लें।
चुनाव आयोग के निर्देशों से अपडेट रहें अधिकारी
मुख्य चुनाव अधिकारी आनन्द कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी जिम्मेदारी एवं आत्मविश्वास के साथ निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आपसी समन्वय रखते हुये लोकसभा चुनाव के दायित्वों का निर्वहन करें। सभी अधिकारी चुनावी दायित्वों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखते हुये आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियों को समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी नवीन दिशा-निर्देशों का सभी अधिकारी नियमित अध्ययन कर सूचनाओं से अपडेट रहे। चुनाव सम्पन्न कराने के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठ एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए गठित टीमों पर निरंतर निगरानी रखते हुये प्रभावी कार्यवाही अमल में लाए।
एकल खिड़की पर व्यवस्था रखें दुरूस्त-उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए एकल खिडकी के माध्यम से व्यवस्था कर समय पर अनुमति जारी करने, सीवीजिल एवं चुनाव नियंत्रण में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निस्तारण कर आम लोगों को समय पर जागरूक करने के निर्देश भी दिये।
11 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान
कुमार ने कहा कि इस बार मतदान के दौरान केवल मतदाता पर्ची पहचान का आधार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) या 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि मतदान दिवस पर मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता बिना भय के मतदान कर सकें इसके लिए माकूल प्रबंध सुनिश्चित करते हुए ऐसा वातावरण बनाएं, जिससे उन्हें विश्वास हो सके कि प्रशासन और पुलिस उनके सहयोग के लिए तत्पर हैं। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए जहां मतदाताओं को किसी दबाव या भय की आशंका हो।
वोटर हैल्प लाइन का हो व्यापक प्रचार-प्रसार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा अवैध जब्ती पर तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी जाए। उन्होंने संभाग के जिलों में वोटर हैल्प लाइन नंबर 1950 का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव में मतदान कार्मिकों एवं चुनाव से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, समाजकंटकों के खिलाफ कार्यवाही, नाकाबंदी, लाइसेंसशुदा हथियारों को जमा करने की स्थिति, आईटी एप्लीकेशंस, आदर्श आचार संहिता की पालना, चुनाव व्यय, नामांकन के दौरान व्यवस्था, मतदान दिवस के लिए इंतजामात जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों से अब तक प्रगति की समीक्षा की और कहा कि हथियारों की दुकानों पर होने वाली बिक्री के सम्पूर्ण रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे और पुलिस बंदूक की गोलियों की बिक्री के संबंध में अपडेट रहे।
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