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बीकानेर में दीपावली पर कई बाजारों में पटाखों व आतिशबाजी के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, 5 जगह रहेगी फायर ब्रिगेड, 3 जगह एम्‍बुलेंस

बीकानेर Abhayindia.com दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशानुसार, जिले में स्थित पेट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थों के संस्थानों जैसे पेट्रोल पंप, गैस गोदाम एवं गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के आस-पास 500 मीटर की परिधि में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसी प्रकार बीकानेर शहर के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों, जिनमें केईएम रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभू जी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड एवं कपड़ा बाजार (गंगाशहर) शामिल हैं, में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेशानुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक परिसरों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा शांत क्षेत्र घोषित स्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2005 एवं 23 अक्टूबर 2018 के आदेशों तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर के आदेशों की अनुपालना में जिले में रात्रि 8 बजे से 10 बजे के अतिरिक्त अन्य समय में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग एवं चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा आर्मी एरिया, एयरफोर्स बीकानेर/नाल तथा आर्मी के एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर की परिधि में भी आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दीपावली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए
फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस रहेंगी मुस्तैद

दीपावली पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश अनुसार दीपावली पर्व (6 से 9 नवंबर 2026 तक) के दौरान नगर निगम बीकानेर की ओर से फायर ब्रिगेड कोटगेट पुलिस थाना, नयाशहर पुलिस थाना, पुलिस नियंत्रण कक्ष, कोतवाली पुलिस थाना तथा उपखण्ड कार्यालय, लूणकरणसर में फायर ब्रिगेड खड़ी रहेगी।

इसी प्रकार आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए पीबीएम एवं सेटेलाइट अस्पताल में एक-एक एंबुलेंस व डॉक्टर टीम का गठन कर उन्हें तैयार हालत में रखा जाएगा। इसके साथ ही कोटगेट थाने में एक एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी अस्पतालों में बर्न यूनिट के सामान सहित राउंड-द-क्लॉक ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेशानुसार नगर निगम के आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभाग की फायर ब्रिगेड को 6 से 9 नवंबर तक संबंधित स्थानों एवं थानों पर आवश्यक रूप से तैनात करने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही एंबुलेंस एवं बर्न यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित कर संबंधित अधिकारियों को जिला पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करवाएंगे।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
5 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

दीपावली पर्व के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने आदेश जारी कर 5 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

आदेशानुसार, भू-प्रबंध अधिकारी सविना बिश्नोई को पुलिस थाना सदर व जेएनवी क्षेत्र के लिए, बीकानेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त ऋषि सुघांशु पांडे को पुलिस थाना गंगाशहर क्षेत्र के लिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार यशपाल आहूजा को पुलिस थाना नयाशहर एवं मुक्ताप्रसाद क्षेत्र के लिए, उपनिवेशन विभाग की उपायुक्त शारदा चौधरी को पुलिस थाना कोटगेट एवं सिटी कोतवाली क्षेत्र के लिए तथा उप पंजीयक द्वितीय सतवीर पचार को पुलिस थाना बीछवाल क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आदेशानुसार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू ग्रामीण क्षेत्र में तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) रीना, बीकानेर शहर में इस व्यवस्था के प्रभारी मजिस्ट्रेट होंगी।

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