Thursday, January 16, 2025
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आर.ए.एस. (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 : 46 जिलों में किया जाएगा परीक्षा का आयोजन

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जयपुर Abhayindia.com राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 के प्रवेश-पत्र गुरुवार को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षा में 6 लाख 97 हजार 51 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को 46 जिलों में बनाए गए 2158 परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा।

आयोग सचिव ने कहा कि अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयान्तर्गत प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लेवें। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।

परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व तक ही मिल सकेगा परीक्षा केंद्रों में प्रवेश : आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच एवं पहचान के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व ही परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होना होगा।

पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर लाना होगा प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) : अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करनी होगी।

परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश का करें ध्यानपूर्वक अवलोकन : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर अद्यतन दिशा-निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। इनका अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इन्फोर्मेशन के जनरल इन्सट्रक्शन में उपलब्ध इंस्ट्रक्शन फॉर ऐप्लीकेंटस लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पूर्व इन दिशा निर्देशों के ’’परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश’’ का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेवें। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए योग्य अभ्यर्थी वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र व वचन-पत्र इत्यादि परीक्षा से 2 दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

परीक्षा से होगी प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5 वें विकल्प की शुरूआत : आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पांचवे विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5 वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही : आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित आयोग कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। इस संबंध में निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड रूपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।

प्रत्येक केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर, मेटल डिटेक्टर से जांच बाद केंद्र में मिलेगा प्रवेश : परीक्षा की निष्पक्षता, गोपनीयता व सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से पूर्णतया जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए फ्रिस्किंग दक्ष व प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से जुडे कार्मिकों को भी केंद्र में मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सम्पूर्ण परीक्षा आयोजन की वीड़ियोग्राफी के लिए प्रति परीक्षा केंद्र 2 वीडियोग्राफरों की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन के बाद की जाएगी। वीडियोंग्राफरों द्वारा परीक्षा के प्रत्येक प्रमुख चरण एवं अभ्यर्थी की वीडियोग्राफी विशेषतः की जाएगी।

सतर्कता दलों में शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासन व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी : प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों के लिए एक सतर्कता दल का गठन जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा। इस 3 सदस्यों के दल में राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के अधिकारी तथा एक जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के शिक्षाविद को नियुक्त किया जाएगा। संबंधित जिले में परीक्षा केंद्रों की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के थानाधिकारी एवं वृताधिकारी द्वारा भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस बलों के साथ पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री तथा परीक्षा के बाद जिला मुख्यालय से आयोग कार्यालय तक परीक्षा सामग्री का परिवहन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। परीक्षा दौरान पुलिस बल द्वारा आस-पास के क्षेत्र की निगरानी तथा आवश्यकता पडने पर कंप्यूटर, लैपटॉप व संचार उपकरणों की जांच भी की जाएगी।

केंद्राधीक्षक लाटरी सिस्टम से नियुक्त करेंगे कक्षों में वीक्षक : सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर 2 अभिजागरों को नियुक्त किया जाएगा। राजकीय परीक्षा केंद्रों पर 50 प्रतिशत अभिजागर अन्य राजकीय संस्थाओं से एवं निजी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक 1 राजकीय अभिजागर की अनिवार्यता के साथ 75 प्रतिशत तक राजकीय अभिजागर जिला कलक्टर व समन्वयक के स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों का कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन करते हुए परीक्षा केंद्रों का आवंटन कर नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर भी केंद्राधीक्षक के द्वारा परीक्षा कक्षा का आवंटन अभिजागर/वीक्षकों को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। प्रत्येक 3 केंद्रों पर जिला शिक्षा अधिकारी व उनके समकक्ष स्तर के एक उप समन्वयक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनके द्वारा परीक्षा तिथि से एक दिन पहले आवंटित परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

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