Tuesday, December 31, 2024
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32 साल बाद वापस मिलेगी हजारों बीघा जमीन, पूर्व मंत्री भाटी के प्रयास लाए रंग

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। पूर्व सिंचाई मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता देवी सिंह भाटी के प्रयासों से ग्राम पलाना में थर्मल प्लांट के लिए अवाप्त की गई किसानों की जमीन को उपयोग में न आने पर काश्तकारों को वापस देने के राज्य सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का आभार जताया है। भाटी के प्रयासों से लंबे अरसे के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के हक में फैसला लेकर किसानों को उनका हक वापस दिया है।

भाटी ने बताया कि वे इस संबंध में लगातार किसानों की भूमि को पुन: वापस दिलाने के लिए एक अरसे प्रयासरत रहे है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से मई 2017 को मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार व ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार को अवाप्त की गई भूमि को पुन: काश्तकारों को लौटाने के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करने का कहा गया था। राज्य केबिनेट बैठक के बाद 28 अगस्त को जारी पत्र में काश्तकारों को मुआवजा राशि की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने पर अवाप्त भूमि वापस किसानों को देने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 1986 में अवाप्त हुई जमीन

गौरतलब है कि ग्राम पलाना तहसील व जिला बीकानेर में करीबन 5000 बीघा भूमि, जो कि लगभग 750 काश्तकारों की खातेदारी भूमि थी, जिसे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लिए लिग्नाईट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल प्लान्ट के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में अवाप्त की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्ष 1991 में थर्मल प्लान्ट पलाना के स्थान पर लिग्नाईट की उत्तम क्वालिटी गांव बरसिंगसर में उपलब्ध होने के कारण यहां पर थर्मल प्लान्ट स्थापित करने का निर्णय किया गया। प्लान्ट का निर्माण कार्य बरसिंगसर में होने के कारण पलाना में अवाप्त की गई भूमि रिक्त पड़ी है। योजना का स्थानान्तरण होने के कारण गांव पलाना में अवाप्त की गई रिक्त पड़ी भूमि अब किसी भी उपयोग में नहीं आ रही है और उक्त भूमि अब जोधपुर डिस्कॉम के लिए उपयोगी नहीं है। इस संबंध में भाटी ने उक्त भूमि वापस लौटाने के लिए बार-बार राज्य सरकार, जोधपुर डिस्कॉम व जिला कलक्टर, बीकानेर को अवगत कराया गया।

ऐसे चला पत्र व्यवहार

भाटी ने बताया कि उनके प्रयासों के बाद उप शासन सचिव, राजस्थान राजस्व ग्रुप-3 विभाग, जयपुर 22 नवंबर 05 में जिला कलक्टर, बीकानेर को पत्र लिखा गया। इस संबंध में जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार राजस्व, बीकानेर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पत्र लिखा गया था। उप शासन सचिव, राजस्थान राजस्व ग्रुप-3 विभाग, जयपुर के उक्त पत्र के जवाब में उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जिला कलक्टर, बीकानेर व तहसीलदार राजस्व ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अवाप्त की गई भूमि पर विद्युत विभाग की कोई परियोजना का कार्य नहीं चल रहा है, इसलिए उक्त भूमि को विद्युत विभाग व राज्य सरकार की सहमति से भूमि पुन: काश्तकारों को लौटाई जा सकती है। पूर्व मंत्री भाटी ने बताया कि जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपने एक पत्र के माध्यम से शासन उप सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, राजस्थान जयपुर को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें लिखा गया कि अगर अवाप्त की गई भूमि पुन: काश्तकारों को लौटाई जाती है तो प्राप्त मुआवजा राशि काश्तकार पुन: लौटाने के लिए तैयार है।

मुआवजा लौटाने पर सहमति

इस संबंध में वर्ष 1984 व 1986 में राजस्थान सरकार द्वारा मुआवजा राशि जमा करवाने के आदेश जारी किये हुए हैं। उन्होंने बताया कि 13 अप्रेल 06 को ग्राम पंचायत पलाना में हुई बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार समस्त काश्तकार मुआवजा राशि लौटाने के लिए सहमत है। भाटी ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार के इस निर्णय से ग्राम पलाना के 750 काश्तकारों को यह लाभ मिल सकेगा।

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