




जयपुर abhayindia.com राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय रात्रि आठ बजे के बाद भी खुली रहने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ जिले में 6 नवम्बर की रात्रि चलाए गए विशेष अभियान में 21 दुकानें निर्धारित समय के बाद भी खुली पाई गयीं। इनके खिलाफ लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ये दुकानें जिन आबकारी निरीक्षकों के क्षेत्राधिकार में आती हैं उन सभी के खिलाफ 17 सीसी की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
यादव ने बताया कि आबकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकानें हर हाल में आठ बजे बंद हो जानी चाहिए। इस अवधि के बाद भी दुकानें खुली रहने और इनसे चोरी-छिपे शराब बिक्री की को लेकर आम नागरिकों एवं वर्गाें की शिकायतें मिल रही थीं। इसके साथ ही ऊंचे दामों पर शराब बिक्री किए जाने की भी सूचना मिली थी। इसलिए 6 नवम्बर को जिले के सभी अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट, उपखण्ड मजिस्टे्रट, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्टे्रट, तहसीलदारों एवं जिला रसद अधिकारियों को निर्देर्शित कर अभियान चलाया गया था। इस अभियान में 21 दुकानें 8 बजे बाद खुली मिलीं। किसी दुकान में शटर डाउन कर शराब की बिक्री की जा रही थी तो कहीं पड़ोस की दुकानों से तो कहीं दुकान के पीछे से दीवार में छेद कर शराब बिक्री की जा रही थी।
यादव ने बताया कि जिन आबकारी निरीक्षकों ने इन शराब दुकानों के आठ बजे बंद हो जाने के उनके दायित्व को सुनिश्चत नहीं किया उनके खिलाफ 17 सीसी की कार्यवाही एवं दुकान के लाइसेंस प्राप्त करने वाली फर्म पर लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के लिए सुसंगत नियमान्तर्गत कार्यवाही के लिए आबकारी विभाग को लिखा जा रहा है।





