Sunday, May 19, 2024
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सिस्‍टम हुआ सतर्क : बीकानेर में दवा विक्रेताओं के निरीक्षण में सामने आया अनियमितताओं का अंबार

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बीकानेर Abhayindia.com औषधि नियंत्रक संगठन बीकानेर ने गत सप्ताह औषधि विक्रेताओं के यहां जांच का अभियान चलाकर विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को चिन्हित कर कार्यवाही की गई। अभियान में  अनुज्ञापत्रों की पालना की सुनिश्चितता, नकली, अवमानक व नशीली दवाइयों का निरीक्षण किया गया। सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चंद्र मुटनेजा के निर्देशन में हुए अभियान के दौरान जितेन्द्र बोथरा, शेखर चंद चौधरी, चंद्रकांत शर्मा व लोकेश सिंह ने 9 औषधि विक्रेताओं का निरीक्षण किया। मुटनेजा ने बताया कि फर्म मैसर्स ब्रिटिश रेमेडिज, सादुल कॉलोनी बीकानेर के निरीक्षण के दौरान आर.एम.पी. को बिना लिखित डिमांड ऑर्डर के औषधियों का विक्रय करना पाया गया। पीबीएम हॉस्पीटल के पास स्थित जीवन मेडिकोज, आशीष मेडिकोज, महावीर मेडिकल स्टोर, लक्ष्य ड्रग एजेंसी, माया मेडिकल, ओम कृष्णा मेडिकल, सहारा मेडिकोज शिव बाड़ी रोड व मां करणी मेडिकल स्टोर, 17 केवाईडी के निरीक्षणों के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अनियमितता पाई गई।

मुटनेजा ने बताया कि फर्म मैसर्स महावीर मेडिकल स्टोर से गुणवत्ता जांच के लिए 2 औषधियों के नमूने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत लिए गए। फर्म मैसर्स माया मेडिकल व लक्ष्य ड्रग एजेंसी पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट योग्य व्यक्ति अनुपस्थित मिला। फर्म मैसर्स जीवन मेडिकोज व लक्ष्य ड्रग एजेंसी ने औषधियों, मेडिकल डिवाईस के क्रय बिल पेश नहीं किए, जिस पर इन फर्मों पर क्रमशः लगभग 13500 रूपये व 97000 की औषधियां फ्रीज की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अभियान निरन्तर जारी रहेंगे और अनियमितताएं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजस्‍थान में स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति

जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है। कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्‍चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक 1 दिन छोड़कर स्कूल आएंगे। यानि एक दिन का गैप रखा जाएगा। छात्र सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ ही स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। प्रार्थना सभा के साथ ही भीड़भाड़ वाले सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी और स्टाफ के वैक्सीनेशन की जानकारी भी अपलोड करनी होगी। गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर में टैक्सी, बस और ऑटो चालक को वैक्सीन की पहली डोज लगाना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा स्कूल खोलने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके तहत जो छात्र महामारी के इस दौर में स्कूल नहीं आना चाहते। वह पहले की तरह ही घर पर रहकर ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल जाकर पढ़ना चाहते हैं। उन्हें अपने माता-पिता से लिखित अनुमति लेकर स्कूल प्रबंधन को सौंपनी होगी। तभी उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में किसी भी छात्र, शिक्षक या फिर स्कूल स्टाफ के संक्रमित मिलने पर 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी। इसके साथ ही छात्र स्टाफ की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी।

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