Monday, December 23, 2024
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निदेशक को दी पूर्व सूचना, 25 को जमा कराने आएंगे पीएफ की राशि

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश के समायोजित शिक्षाकर्मियों ने पुरानी स्कीम के तहत पेंशन देने के मामले को लेकर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) की राशि का चैक राज्य सरकार को जमा कराने की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र देकर सूचना दी है कि समायोजित कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए 25 जून को समायोजन के बाद कर्मचारियों द्वारा उठाई गई पीएफ राशि मय छह प्रतिशत ब्याज सहित चैक के माध्यम से निदेशक कार्यालय में जमा कराएंगे।

पत्र में बताया गया है कि करीब पचास से ज्यादा शिक्षाकर्मी उक्त राशि जमा कराने के लिए निदेशालय एकत्रित होंगे। इस मौके पर सोसायटी से जुड़े प्रदेश पदाधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। निदेशक को पत्र देने गए प्रतिनिधिमंडल में सोसायटी के प्रदेश संयोजक अजय पंवार, सोसायटी के बीकानेर जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना, धन्नालाल बोड़ा आदि शामिल थे।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने समायोजित शिक्षाकर्मियों को पेंशन का हकदार बताते हुए गत एक फरवरी को आदेश जारी किए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी करके उक्त कर्मचारियों को पीएफ की राशि मय छह प्रतिशत ब्याज सहित सरकार को जमा कराने को भी कहा था। इसके बाद से राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए है, जबकि उक्त राशि कर्मचारियों को आगामी 30 जून तक जमा करानी है। सरकार की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी नहीं करने पर राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसायटी ने अब सभी कर्मियों को संबंधित नियुक्ति अधिकारियों को चैक जमा कराने को कहा है।

सोसायटी के जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश बाना ने सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया के पत्र का हवाला देते हुए कर्मचारियों को चैक जमा कराने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार या निदेशालय की ओर से अभी तक पीएफ की राशि लौटाने अथवा प्राप्त करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारी न्यायालय की ओर से तय सीमा समय में पीएफ की राशि जमा कराएंगे, ताकि हम अवमानना के दोषी न हो।

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