Monday, March 17, 2025
Hometrendingबीकानेर में नौ साल पहले हुए युवक के मर्डर के आरोपी को...

बीकानेर में नौ साल पहले हुए युवक के मर्डर के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में साल 2016 में हुए छात्र संघ चुनाव के दौरान आपसी विवाद के चलते हुई चाकूबाजी में युवक दाऊलाल पुरोहित की हत्‍या के मामले में न्‍यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

घटनाक्रम के अनुसार, 18 अगस्‍त 2016 को दम्माणी चौक निवासी रविकांत जोशी ने जस्‍सोलाई क्षेत्र में दाऊलाल पुरोहित पर चाकू से ताबड़तोड़ वार के उसे मौत के घाट उतार दिया था।  अपर सत्र न्यायालय संख्या 7 की न्यायाधीश रेणु सिंगला ने आरोपी रविकांत जोशी को आजीवन कारावास के साथ 80000 का 8 दिन और 2 साल का कठोर कारावास के साथ 5000 का अधिक जुर्माना भी लगाया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार सेवक परिवादी पक्ष से उमाशंकर बिस्सा और आरोपी रविकांत जोशी की ओर से आरके दास गुप्ता ने पैरवी की।

Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular