Tuesday, July 2, 2024
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पूगल उपखंड अधिकारी डॉ. मनोज खेमदा सस्‍पेंड

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बीकानेर Abhayindia.com राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम, (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूगल उपखंड अधिकारी डॉ मनोज खेमदा (आरएएस) को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार डॉ खेमदा का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहेगा। इस संबंध में जारी आदेश अनुसार पूगल उपखंड अधिकारी डॉ खेमदा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

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