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जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े डीलर भी अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के दायरे में आएंगे। वर्तमान में अधिकांश प्रॉपर्टी डीलर बगैर रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं। रेरा के अनुसार इससे प्रॉपर्टी के कारोबार में लोगों को ठगे जाने की आशंकाएं ज्यादा रहती है। इस पर नियंत्रण के लिए इनको जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी।
इसके लिए रेरा ने प्रस्ताव भेजा है, इसमें हर प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रतिष्ठान के बाहर रेरा नंबर अंकित करना होगा। साथ ही एजेंट को उसके कार्यालय और विजिटिंग कार्ड पर भी रेरा की पहचान और नंबर अंकित करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव क चेयरमैन ने अनुमोदन कर दिया है, अब इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा।
इस कवायद के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रॉपर्टी के काम में पारदर्शिता लाने के साथ ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना भी होगा। रजिस्टे्रशन नहीं कराने वालों पर विजिलेंस के जरिए सख्ती होगी।
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