जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में शुक्रवार से मंगलवार तक लागू जन अनुशासन वीकेंड लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार मिनी अनलॉक-2 को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने में जुट गई है। प्रदेश में 8 जून से नई गाइड लाइन लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है।
आपको बता दें कि हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। बहरहाल, मिनी अनलॉक-1 की गाइड लाइन आठ जून सुबह 5 बजे तक ही लागू है।
जानकारों की मानें तो मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइड लाइन में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था। अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है। इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है।
इसी तरह अनलॉक-2 की नई गाइड लाइन में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है।
नई गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों में भी पूजा पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकती है।
मिनी अनलॉक-2 में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि पर रोक बरकरार रह सकती है। इसी तरह सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान, वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल, समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज बंद को भी फिलहाल खोलने की अनुमति मिलनी संभव नहीं है।
बीकानेर में आज 20 क्षेत्रों से आए 23 नए कोरोना मरीज, देखें सूची…