हनुमानगढ़ Abhayindia.com जिला उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से आरटीआई के जवाब में गुमराह करने पर आयुक्त कार्यालय जयपुर ने सख्ती दिखाते हुए हनुमानगढ़ कार्यालय को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए है। प्रकरण के अनुसार, एफ ब्लॉक, सिविल लाइंस निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जान्दू ने गत 14 अक्टूबर को जिला उद्योग एवं वाणिज्य कार्यालय के महाप्रबंधक एवं लोक सूचना अधिकारी हरीश मित्तल के समक्ष जनहित में दो आरटीआई आवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और विभागीय कार्यों से संबंधित सूचना मांगी। लेकिन, विभाग द्वारा 11 नवंबर, 2022 को सूचना को प्रश्नात्मक बताते हुए जवाब देने से मना कर दिया। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जान्दू ने उद्योग विभाग के जयपुर आयुक्त कार्यालय में 21 नवम्बर, 2022 को दिए गए जवाब के विरुद्ध अपील लगाई गई।
आयुक्त कार्यालय के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी धर्मेन्द्र पूनिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील को 27 नवंबर को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त निदेशक योगेन्द्र गुरनानी के समक्ष 25 जनवरी और 20 फरवरी को आयुक्त कार्यालय, जयपुर में दो बार सुनवाई रखी गई। सुनवाई में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, हनुमानगढ़ के महाप्रबंधक हरीश मित्तल ने सूचना आवेदन पर दिए गए जवाब पर अपना पक्ष रखा। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात तृतीय पक्ष एवं लोक हित को संज्ञान में रखते हुए अतिरिक्त निदेशक योगेन्द्र गुरनानी ने 16 मार्च को उद्योग महाप्रबंधक हरीश मित्तल के जवाब को गलत मानते हुए तुरंत निशुल्क सूचना उपलब्ध कराने के आदेश पारित किए। अब उद्योग विभाग महाप्रबंधक को प्रश्नात्मक बताए जाने वाले सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।