







बीकानेर Abhayindia.com भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच जिला कलक्टर नम्रता ने एक आदेश जारी कर आज से बाजार बंद करने का समय तय कर दिया गया है।
जिला कलक्टर नम्रता ने बताया कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दें। इनमें आपात स्थिति वाली दुकानों को छोड़ शेष सभी प्रतिष्ठानों पर ये आदेश लागू होंगे। इसके तहत सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है। शाम 7 बजे के बाद विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाइटिंग और तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
यह आदेश संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित कराने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।



