जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) लेवल प्रथम में चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने महेन्द्र कुमार जाटोलिया की अपील पर ये रोक लगाई है। इस अपील में बोनस अंक व नॉर्मेलाइजेशन की मांग की गई है।
एकलपीठ ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसकी आज खण्डपीठ में अपील की गई थी। अब इस रोक से 26 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटक गई है। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एन. माथुर व विज्ञान शाह ने पैरवी की। बता दें कि गत दिनों उच्च न्यायालय ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) लेवल प्रथम की भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया था। इससे प्रदेश में 26 हजार पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली थी।