जयपुर abhayindia.com पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत के परिजनों को 30 दिन में सिविल लाइन स्थित बंगला खाली करना होगा। यह आदेश एडीएम-2 पुरुषोत्तम शर्मा ने पीडब्ल्यूडी के 2017 में दायर किए गए उस प्रार्थना पत्र पर जारी किए, जिसमें उनसे पूर्व में शेखावत को आवंटित किए बंगले को खाली करने का आग्रह किया था। यह मामला बीते 2 साल से एडीएम कोर्ट में फिर मामला लंबित चल रहा था।
आपको बता दें कि उक्त बंगले में पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत के गोद लिए नवासे अभिमन्यु सिंह रह रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद यही बंगला विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी को आवंटित किया गया। इससे पहले गहलोत सरकार ने विधायक नरपत सिंह राजवी को बंगला खाली करने के निर्देश दिए थे, साथ ही उन्हें 23 अगस्त से 10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरने का नोटिस भी दिया गया।
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