बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अरुण व्यास ने राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष पर स्पोर्ट्स एक्ट 2005 के प्रावधानों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।
व्यास ने बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ की तदर्थ समिति बनाने का विरोध करते हुए कहा कि स्पोर्टस एक्ट के अध्याय 6 के 21 (1) में स्पष्ट प्रावधान है की समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही कोई राज्य संघ जिला संघ को असम्बंध कर सकेगा एवं उसकी सूचना रजिस्ट्रार को भेजेगा एवं रजिस्ट्रार धारा 24 (1) (क) के अंतर्गत सम्बंधित जिला संघ को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही कोई तदर्थ समिति नियुक्त कर सकता है। इसलिए राज्य संघ के अध्यक्ष नवीन यादव द्वारा उक्त नियमों की पालना किये बगैर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर निर्णय लिया है जो की विधि विरुद्ध और स्पोर्ट्स एक्ट का उल्लंघन है।
व्यास ने कहा कि यादव द्वारा पूर्व में भी व्यक्तिगत दुर्भावना से वर्ष 2015 में भी “तदर्थ समिति” नियुक्त कर 5 नाम तय कर पत्र रजिस्ट्रार महोदय को को भेजे थे एवं झूठे आरोप तदर्थ समिति बनाने के लिए लगाए जिसे विभाग द्वारा जांच में ख़ारिज कर दिया एवं हमें क्लीन चिट दी गई थी।
व्यास ने कहा कि नवीन यादव की अनियमितताओं और पद के दुरूपयोग की बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम द्वारा इंडियन बॉडी बिल्डर्स संघ से शिकायत की गई थी जिससे व्यक्तिगत दुर्भावना से उनके द्वारा बीकानेर जिले में बॉडी बिल्डिंग खेल में अस्थिरता लाने के लिए इस बार फिर विधि विरुद्ध निर्णय लिया गया है जिसका बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम खंडन करता है एवं पुरजोर विरोध करता है।