




बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)| राज्य सरकार ने चालू वितीय वर्ष की मूल नगरीय विकास कर राशि जमा करवाने पर 30 सितम्बर 2018 तक प्रतिशत एवं 31 दिसम्बर 2018 तक सम्पूर्ण बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाएं जाने पर शत-प्रतिशत छूट देय की गई है। वहीं कर जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ विधि अनुरुप अग्रिम कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम आयुक्त डॉ. प्रदीप के. गावड़े ने बताया कि नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर के बकायादारों को राशि जमा कराने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 128, 129 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के विपत्र साधारण डाक से वितरित करवाए जा चुके हैं। विपत्र नहीं मिलने की स्थिति में सभी बकायादार जो कर की श्रेणी में आते हैं एवं जिन्होंने अपनी सम्पति में परिवर्तन, परिवर्धन करा लिया है (आवासीय/संस्थानिक/औद्योगिक 300 वर्ग गज, व्यावसायिक 100 वर्ग गज से अधिक) नगर निगम के मुख्य व उत्तर, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क कर अपना स्व-कर निर्धारण प्रपत्र भरकर अपने कर की राशि जमा करवा सकेंगे।
गावड़े ने बताया कि स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता सभी प्रकार की कर योग्य सम्पतियों पर यदि वह ऐसी वान्छा करें, एक बारीय नगरीय विकास कर निक्षिप्त करा सकेगा जो उस वर्ष जिसमें संदया किया जाता है, को सम्मलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय विकास कर निर्धारण के आठ गुणा के बराबर होगा। ऐसा संदया सम्पति पर नगरीय विकास कर के संदया के अतिरिक्त दायित्व से कर दाता को छूट प्रदान करेगा, लेकिन एक मुश्त राशि जमा कराने की तिथि के बाद सम्पति के उपयोग में परिवर्तन होने अथवा मौजूदा निर्माण में परिवर्धन होने पर तदानुसार कर का पुन: निर्धारण करते हुए करदाता के विकल्प पर प्रतिवर्ष या एक मुश्त राशि जमा करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि बकायादार घर बैठे पेमेंट गेट वे द्वारा बीकानेरएमसीओआरजी साइट पर जाकर अपना नगरीय विकास कर जमा करवा सकता है। उन्होंने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाते हुए बकाया राशि जमा करवाएं।
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