बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। जिला प्रशासन ने बीकानेर में अवैध रूप से संचालित रिसोर्ट्स के खिलाफ कार्यवाही की मुहिम शुरू कर दी है। कार्यवाही के तहत राजस्व तहसीदार सुमित्रा विश्रोई की रिपोर्ट पर यहां पूगल रोड के ग्राम चकगर्बी की कृषि भूमि पर बिना भू-रूपातंरण के चल रहे राजभोग रिसोर्ट के खिलाफ एसीएम मोनिका बलारा ने स्थगन आदेश जारी कर हरिओम ट्रस्ट के सचिव मक्खनलाल व्यास और उनकी पत्नी इंद्रादेवी को भेजा गया है। इस कार्यवाही से शहरभर में अवैध संचालित रिसोटर््स के संचालकों में हड़कंप-सा मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार पूगल रोड पर पिछले लंबे समय से चल रहे राजभोग रिसोर्ट को लेकर संपर्क पोर्टल पर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर राजस्व तहसीलदार सुमित्रा विश्रोई ने मौका मुआयना किया तो मौके पर ग्राम चकगर्बी के खेत खसरा नंबर १३३६/१५९ की ४.१९ बीघा कृषि भूमि पर बिना भू-रूपातंरण कराये अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग के लिये राजभोग रिसोर्ट को संचालित किया जा रहा था। राजस्व तहसीलदार ने मौका मुआयना की रिपोर्ट तैयार कर हरिओम ट्रस्ट के सचिव मक्खनलाल व्यास पुत्र हनुमानदास व्यास निवासी बिस्सों का चौक तथा इंद्रादेवी व्यास के खिलाफ न्यायालय सहायक कलक्टर में केस दर्ज करवा दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर ने इस प्रकरण में मक्खनलाल व्यास और इंद्रादेवी व्यास को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है तथा रिसोर्ट के संचालन पर स्थगन के आदेश जारी किये है। जानकारी के अनुसार ग्राम चकगर्बी में खेत की यह जमीन शहर के एक दानदाता परिवार ने संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना के लिए दी थी।
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