जयपुर Abhayindia.com पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने सभी जिला कलक्टर्स को विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू श्रेणी के आवासहीन व्यक्तियों को 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे दिये जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर इस अभियान का नियंत्रण व संचालन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। इसकी सफल क्रियान्विति के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाये। वे ही समस्त पंचायत समितियों से समन्वय स्थापित कर दिये गए निर्देशों की पालना में सूचना एकत्रित कर विभाग को भिजवाएंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व प्राधिकारियों के यहां ग्राम पंचायतों द्वारा प्रेषित आबादी विस्तार के लंबित प्रकरणों को संबंधित प्राधिकारी से जिला कलक्टर स्वयं समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें।इस अभियान के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित समय सीमा आगामी 26 सितंबर तक संपन्न कर ली जाए।
उन्होंने बताया कि भूखंडों के लिए रियायती दरों का निर्धारण राजस्थान पंचायती राज राज नियम के तहत किया जाये।भूखंड के लिए 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में 5 रूपये एवं 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित है। आबादी का निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा एवं अभियान के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही भूखंड दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र भी बनवाये जाना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रमाणपत्र के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति पट्टा आवंटन से वंचित नहीं रहे। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। बी. डी. कृपलानी इस प्रकोष्ठ के प्रभारी होंगे।