Monday, November 25, 2024
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अवैध कॉलोनियां रडार पर, भू-माफियाओं में खलबली, अब…

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम के निर्देश पर शहर के नजदीक बसाई गई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही के तहत नगर विकास न्यास ने ग्राम चकगर्बी, पूगल रोड, कानासर रोड, करणी औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास कृषि भूमि पर बसाई गई दर्जनभर कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है। न्यास की इस कार्यवाही के बाद शहर के भू-माफियाओं में जबरदस्त खलबली सी मची हुई है, क्योंकि ज्यादात्तर अवैध कॉलोनिया यहां भू-माफियाओं ने बसाई, जो पिछले दशक भर से इन कॉलोनियों में सुविधाओं के सब्जबाग दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे।

बताया जाता है कि अवैध श्रेणी की इन कॉलोनियों के भूखण्डों की रजिस्ट्री पर पखवाड़ेभर पहले ही रोक लगा दी गई। यह भी पुख्ता खबर है कि ग्राम चकगर्बी में बसाई गई अवैध कॉलोनियों के बाद अब गंगाशहर, भीनासर, चौपड़ा बाड़ी, गेमना पीर रोड, श्रीगंगानगर रोड, नाल रोड समेत शहर के नजदीक बसाई गई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी प्रभावी कार्यवाही की योजना बनाई गई है।

जानकारी में रहे कि शहर के नजदीक अवैध कॉलोनियों के संबंध में मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने पिछले पखवाड़े तहसीलदार और न्यास अधिकारियों के साथ ग्राम चकगर्बी में आकस्मिक निरीक्षण कर दर्जनों अवैध कॉलोनियां चिन्हित कर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। कलक्टर के निर्देश पर नगर विकास न्यास की ओर से राजस्व ग्राम चकगर्बी में करवाए गए राजस्व सर्वेक्षण में दो दर्जन ऐसी आवासीय कॉलोनियां मिली है जिनका न तो यूआईटी से अब तक भू-उपयोग परिवर्तन कराया गया है और न ही वहां 90ए और 90बी अप्प्रूव्ड है। ऐसे में यहां काटे गए भूखंडों के न तो पट्टे मिल सकते हैं और न ही किसी तरह की एनओसी।

राजस्व सर्वेक्षण टीम ने पूगल रोड, कानासर रोड, करणी औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास कृषि भूमि पर काटी कॉलोनियों का सर्वे किया तो पता चला कि इनका को भू-उपयोग परिवर्तन ही नहीं कराया गया। इन कॉलोनियों में टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित सुविधाएं, सामुदायिक भवन, हॉस्पिटल, स्कूल आदि दी जाने वाली सुविधाओं के लिए भी कोई भूमि नहीं छोड़ी जा रही है तथा न ही किसी सार्वजनिक सुविधा का प्रावधान रखा गया। इन कॉलोनियों में बिजली-पानी, पक्की सड़क, सीवर लाइन आदि की सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में यहां के भूखंडों पर यूआईटी की ओर से न तो मोरगेज और विक्रय एनओसी जारी की जाएगी और न ही भवन निर्माण कराने की स्वीकृति दी जाएगी। इतना ही नहीं इन कॉलोनियों के लिए कोई भी बैंक और वित्तीय संस्थाएं किसी तरह का लोन देगी।

इन कॉलोनियों पर गिरी है गाज

फिलहाल जिन कॉलोनियों को कार्यवाही के दायरे में लिया गया उनमें जेबी आवासीय योजना, एकता नगर, महेशनगर, तुलसी विहार, सूफीनगर, रोशननगर, बाबू नगर, बीकाणा नगर, मिल्कमैन नगर, मातेश्वरी नगर, पार्वती नगर, प्रीति एन्क्लेव, बजरंग विहार, गोरख नगर, गायत्री नगर, अपना सिटी, करणी विहार, गणेश विहार, गुडविल, प्रकाशनगर, सुन्दनविहार, सच्चियाय माता नगर कॉलोनियों के नाम से भूखंड कायम कर विक्रय किया जाना पाया गया।

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