







जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पंचायत राज और नगरीय निकायों (नगरपालिका, परिषद, निगम) के जनप्रतिनिधियों का मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। निकायों में महापौर, अध्यक्ष-सभापति का मासिक भत्ता भी बढ़ाया गया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। मानदेय की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगी।
इसके तहत जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पार्षद, महापौर, सभापतियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार के वित्त मंत्री ने पहले बजट सत्र के दौरान मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी।
दस प्रतिशत मानदेय बढ़ने से अब जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य को 15,180 रुपए मानदेय के तौर पर मिलेंगे। पहले 13,800 मिलते थे। इसी तरह से प्रधान और पंचायत समिति सदस्य को पहले 9,660 रुपए मानदेय मिलता था जो अब बढ़कर 10,626 हो गया है। वहीं, सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य को पहले 5,520 मिलते थे अब उन्हें 6072 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही पार्षदों के पारिश्रमिक भत्तों में बढ़ोतरी- बैठक में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक भत्तों में करीब दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। विभाग ने निकाय प्रमुखों के मासिक भत्ता भी दस प्रतिशत बढ़ाया है। अब महापौर को 30360 रुपए प्रति माह, अध्यक्ष को 18216 रुपए प्रति माह व सभापति को 11385 रुपए प्रति माह मिलेंगे।



