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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने नगर निगम बीकानेर में सर्वेयर के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार के सेवा पृथक्करण आदेश दिनांक 18. 06.2024 पर आगामी तारीख पेशी तक रोक लगा दी है।
मामले के अनुसार, नगर निगम बीकानेर अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिये एक विज्ञप्ति दिनांक 16.09.2020 को जारी की। इस विज्ञप्ति के तहत प्रार्थी की नियुक्ति सर्वेयर के पद पर दिनांक 06.01. 2021 के आदेश से की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.01. 2021 के बाद निरन्तर सर्वेयर का कार्य कर रहा था। नगर निगम बीकानेर द्वारा उसकी कार्यावधि प्रत्येक वर्ष बढाई जा रही थी। आदेश दिनांक 07.07.2023 से उसकी कार्यवधि आगामी आदेशों तक बढा दी गई थी। नगर निगम बीकानेर द्वारा उसके पक्ष में समय-समय पर अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किये गये। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी कर सभी संविदा पर लगे सेवानिवृत कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया। इस आदेश में यह स्पष्ट उल्लेखित था कि सेवानिवृति बाद पुनः नियुक्त कर्मचारियों को जो राज्य सरकार के अधीन या स्वायत शाषी संस्थाओं या निकायों में लगे है उन्हें तुरन्त हटाया जाये। आयुक्त, नगर निगम बीकानेर ने राज्य सरकार के इस आदेश के अनुसरण में दिनांक 18.06.2024 को प्रार्थी को भी हटा दिया।
आयुक्त, नगर निगम बीकानेर के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने एक रिट याचिका अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। प्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि राज्य सरकार का आदेश पुनः नियुक्त कर्मचारियों के लिये था जो पूर्व में सेवानिवृत हो चुके है। जबकि, प्रार्थी ना तो सेवानिवृत कर्मचारी है ना ही पुनः नियुक्त कर्मचारी है इसलिये राज्य सरकार का यह आदेश उस पर लागू नहीं होता। प्रार्थी की तो यह प्रथम नियुक्ति है जो अनुबंध के आधार पर सर्वेयर के पद पर की गई है। साथ ही प्रार्थी का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के भी विपरीत है। सेवा पृथक्करण आदेश जारी करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।
प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने नगर निगम, बीकानेर में सर्वेयर के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार के सेवा पृथक्करण आदेश दिनांक 18. 06.2024 पर रोक लगाते हुए सचिव, स्वायत शासन विभाग व आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया।
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