बीकानेर Abhayindia.com राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई 2021 से लागू नवीनतम आरजीएचएस में सभी राज्य कार्मिकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार जोशी ने बताया कि आरजीएचएस के तहत समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त किए जाने के लिए पात्र लाभार्थी का इस योजना में पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना में पंजीकरण किए बिना योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2004 से पूर्व के राज्य कार्मिकों पर अनिवार्य रूप से लागू है एवं 1 जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों पर अंशदान कटौति वैकल्पिक होने के बावजूद राज मेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से ही कैशलेस दिए जाने के कारण उनका पंजीकरण भी आरजीएचएस के तहत करवाया जाना अनिवार्य है।
जोशी ने बताया कि पंजीकरण नहीं करवाने वाले कार्मिकों को 1 अक्टूबर 2021 से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ आरजीएचएस में किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। साथ ही सम्बन्धित विभाग की ओर से अधिकृत कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने जिले के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को अपने अधिनस्थ कार्मिकों को निर्देशित करने के लिए कहा कि वे आरजीएचएस में पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए जन आधार पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है। जनआधार कार्ड के माध्यम से ही आरजीएचएस में पंजीकरण करवाया जा सकता है।