बीकानेर Abhayindia.com खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 980 परिवारों ने स्वेच्छा से लाभ परित्याग किया है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) वीरेंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस ‘गिव अप अभियान‘ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रेरित करना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की निष्कासन की श्रेणी में आते हैं और स्वेच्छा से अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाना चाहते हैं। वर्तमान में बीकानेर जिले में 3 लाख 1 हजार 779 परिवारों के 13 लाख 6 हजार 505 सदस्य इस योजना में शामिल हैं।
सक्षम परिवारों को नाम हटवाने के लिए निकटतम उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय राशनकार्ड एवं आधार कार्ड के जिला रसद अधिकारी कार्यालय, बीकानेर में प्रस्तुत करना होगा। 31 जनवरी के बाद अपात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने तथा अन्य समुचित प्रावधानों (गेंहू की राशि वसूली सहित) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कौन है अपात्र...
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए क्रमशः 06 एवं 07 निष्कासन की श्रेणियां निर्धारित हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र है। जिनमें आयकर दाता, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले, निजी चार पहिया वाहनधारक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गफीट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक बड़ा पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसर धारक एवं निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि धारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के निष्कासन की श्रेणी में आते हैं और इस योजना के लिए अपात्र हैं।
योजना से नाम कैसे हटवाएं
अपात्र या सक्षम परिवार के मुखिया स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ परित्याग के लिए साधारण प्रार्थना पत्र जिसमें उसका नाम, पता, राशनकार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर अंकित कर हस्ताक्षर सहित निकटतम उचित मूल्य दुकान या उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय, बीकानेर में दे सकते हैं।
चौधरी ने ऐसे उपभोक्ता जो सक्षम होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस योजना का स्वैच्छिक त्याग करने की अपील की। जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके।
जिला रसद अधिकारी-द्वितीय भागूराम महला ने बताया कि वर्तमान में यदि खाद्य सुरक्षा में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा खाद्यान्न का उठाव करना पाया जाता है तो प्रति किलोग्राम 27 रुपए की दर से राशि वसूल की जाती है। अन्य निष्कासन की श्रेणी वाले लाभार्थियों को विभाग द्वारा 31 जनवरी तक स्वेच्छा से नाम हटवाने हेतु वसूली से बचने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। यदि सक्षम लाभार्थियों द्वारा 31 जनवरी तक स्वेच्छा से योजना का परित्याग नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात अपात्रों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।