




बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के सबसे बड़े संगठन शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ, राजस्थान का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव का कार्यक्रम सहायक लेखा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा ओंकारमल शर्मा ने घोषित किया।
चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा…
1. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
05.12.2022 (सोमवार)
2. प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन आवेदन प्राप्त करने की तिथि
08.12.2022 (गुरूवार) प्रातः 11:00 बजे से 02:00 बजे
3. नामांकन फार्म जमा की तिथि
08.12.2022 (गुरुवार) दोपहर 03.00 बजे से05.00 बजे
4. नामांकन फार्म का जांच कार्य
09.12.2022 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे
5. नाम वापस लेने की तिथि
09.12.2022 (शुक्रवार दोपहर 03.00 बजे से 05:00 बजे
6. उम्मीदवारों की घोषणा एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन चुनाव तिथि एवं मतदान का समय
12.12.2022 (सोमवार) प्रातः 11:00 बजे से 02.00 बजे
7. चुनाव तिथि मतदान समय
13.12.2022 (मंगलवार) प्रातः 11.00 बजे से 04.00
8. मतगणना का समय एवं विजयी उम्मीदवार की घोषणा
13.12.2022 (मंगलवार) मतदान के तुरन्त पश्चात्
प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 2 वर्ष के लिए मान्य होगा। चुनाव सम्बन्धित समस्त कार्य अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन स्थान का नाम पर शिक्षा निदेशालय परिसर में स्थित संघ कार्यालय में मतदान दल के माध्यम से संचालित किया जायेगा।
प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 2 वर्ष के लिए मान्य होगा। चुनाव सम्बन्धित समस्त कार्य अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन स्थान का नाम पर शिक्षा निदेशालय परिसर में स्थित संघ कार्यालय में मतदान दल के माध्यम से संचालित किया जायेगा।
प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 200/- रूपये रखा गया है। वहीं जमानत राशि 500/- रूपये 3. मतदाता सूची प्रति 100/- निर्धारित है। मतदाता सूची सिर्फ नामांकन पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही उसके द्वारा मांग की जाने पर निर्धारित शुल्क जमा कराने पर देय होगी। मतदाता सूची की राशि एवं नामांकन पत्र शुल्क की राशि वापस देय नहीं होगी। वैद्य मतों के 1/6 भाग प्राप्त न करने की दशा में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। शेष को वापस लौटा दी जावेगी। जिसकी प्राप्ति उम्मीदवार को देनी होगी। उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह लॉटरी द्वारा आवंटित किया जायेगा। प्रदेशाध्यक्ष पद के परिणाम की घोषणा के पश्चात् उम्मीदवारों के समक्ष काम में लिए गए मतपत्रों को जलाकर नष्ट कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने दो एजेन्टों का नाम निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तावित करेंगे। मतदान एवं मत गणना कक्ष के बाहर 200 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां मान्य नहीं होगी।





