








बीकानेर abhayindia.com वाहनों का बकाया कर 31 मार्च तक जमा करवाने पर वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग की एमनेस्टी योजना के तहत ब्याज व शास्ति में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से 23 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई। जिसके तहत 31 दिसम्बर 2021 तक बकाया कर जिसमें मोटरवाहन कर, विशेष पथकर, एक बारीय कर, एक मुस्त कर आदि 31 मार्च तक जमा करवाने पर वाहन स्वामियों को देय ब्याज एवं शास्ति पर छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जो वाहन नष्ट हो चुके है( उन वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक तक बकाया कर 31 मार्च तक जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जाएगी।
माथुर ने बताया कि एमनेस्टी योजना-2022 के तहत 31 दिसम्बर 2021 तक के खान विभाग की वेबसाइट से प्राप्त भार वाहनों के ओवरलोड ई-रवन्ना चालानों पर देय प्रशमन राशि में भी अधिकतम 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।





