Saturday, May 4, 2024
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बीकानेर : शराब ठेकों पर हो रही आबकारी आयुक्त के आदेशों की अवहेलना

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बीकानेर abhayindia.com कोरोना आपदा के लॉकडाउन में शराब ब्रिकी की छूट मिलने के बाद बीकानेर जिले के ज्यादात्तर शराब ठेका संचालक आबकारी आयुक्त के आदेशों की अवहेलना कर रहे है, इसके बावजूद आबकारी अधिकारी मूकदर्शी बने हुए है।
जिले में खोली गई अधिकांश शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं है, जबकि तमाम शराब ठेकों पर रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य है। इसके अलावा आबकारी नीति के अनुसार शराब या बीयर खरीदने वालों को रसीद भी नहीं दी जा रही है।
जबकि इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने हाल में आदेश जारी किया है। जिले में अधिकांश दुकानों पर किसी तरह की मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं की गई है। हालांकि जिला मुख्यालय पर पता करने पर निर्धारित रेट में ही शराब की बिक्री करना पाया गया है।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 10-20 फीसदी निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतें आ रही है। सूत्रों का कहना है कि राज एक्साइज से संशोधित दरों की रेट लिस्ट लेकर कम्प्यूटर प्रिंट लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश ठेकेदारों ने इस आदेश की पालना नहीं की है। लॉकडाउन में ग्राहकों से अधिक दर वसूली जा रही है।
ये दिए थे आदेश
आबकारी आयुक्त ने आदेश में कहा था कि शराब खरीदने वाले को दुकानदार द्वारा रसीद दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस रसीद या बिल का इंद्राज करना होगा और उसी हिसाब से बिक्री दर्ज होकर स्टाक रजिस्टर में अंकित करना होगा। कई सुराप्रेमियों ने बताया कि उन्हें किसी तरह की रसीद नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले के बकानी, अकलेरा, असनावर, भवानीमंडी, पिड़ावा, खानपुर सहित कई क्षेत्रों में निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिया जा रहा है। जो आयुक्त के निर्देशों की खुली अवहेलना है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बीयर पर 50 से 60 रुपए व शराब की बोतल पर 100 से 200 रुपए अधिक लिए जा रहे हैं।
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