








बीकानेर Abhayindia.com न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर के पीठासीन अधिकारी शंकरलाल गुप्ता आर एच. जे. एस. बीकानेर ने सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित मामले में 35,00,000 रुपए से भी अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए है। के वारिसान को
मामले के अनुसार 14 दिसम्बर 2016 को कमला देवी मारू केला फांटा, थाना पुलिस छत्तरगढ़ की सड़क दुर्घटना में गंभीर व अन्दरूनी चोटें आई। इसके बाद 26 दिसम्बर 2016 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम केला में अध्यापिका थी। सड़क दुर्घटना के रोज वह अपनी स्कूल जा रही थी मृतका के पति एवं वारिसान की तरफ से क्लेम प्रार्थना पत्र एडवोकेट कुंवर कुन्दन व्यास की ओर से प्रस्तुत किया गया। उक्त सड़क दुर्घटना पिकअप चालक की गलती से हुई थी न्यायालय ने सम्बन्धित बीमा कंपनी और वाहन मालिक को संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से जिम्मेवार माना है। उक्त क्लेम प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये न्यायालय ने मृतका के पति शिवरतन मारू को 35,00,000/- रूपये से भी अधिक का मुआवजा सम्बन्धित बीमा कंपनी, वाहन मालिक, वाहन चालक को जिम्मेवार माना है व क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज अदायगी तक अदा करने के आदेश दिए है। मृतका के वारिसान की ओर से पैरवी कुंवर कुनदन व्यास एडवोकेट द्वारा की गई।





