बीकानेर Abhayindia.com कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू बीकानेर लॉकडाउन व कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आवश्यक आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन की ओर से जारी किए गए पास, अनुमति पत्र की वैधता की मियाद बढा दी गई है।
Curfew In Bikaner : होम डिलीवरी पर रखनी होगी सिस्टम को कड़ी निगरानी, नहीं तो…
कलक्टर कुमारपाल गौतम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आवश्यक आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, अस्पतालों, फर्मों एवं उनके वाहनों के आवागमन के लिए सक्षम अधिकारियों की ओर से 14 अप्रेल तक की अवधि के लिए जारी किए गए पास, अनुमति पत्र तीन मई 2020 तक वैध रहेंगे।