बीकानेर abhayindia.com जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर के निर्देश पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के समीप गांधी काॅलोनी क्षेत्र में घरेलू गेस सिलेण्डरों की वाहनों में अवैध रिफलिंग करने वाले सेंटर के विरूद्ध कार्यवाही की गई। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक सरोज बिश्नोई एवं प्रवर्तन निरीक्षक सहदेव कुमार द्वारा करणी ऑटो रिपेयरिंग सेंटर पर इस सेंटर पर जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि इस रिपेयरिंग सेंटर पर अवैध रूप घरेलू गैस सिलेण्डरों की वाहनों में रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। इस सेंटर के संचालक महेन्द्र पुत्र दिलीप सिंह के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मौके पर रिपेयरिंग सेंटर एवं उसके समीप ही एक छोटे कमरे से कुल गैस भरने के 18 घरेलू सिलेण्डर 14 कि.ग्रा., 02 गेस रिफील करने की मोटर मय पाईप, एक रेग्युलेटर, एक इलेक्ट्राॅनिक कांटा, एक अग्निशमन यंत्र जब्त कर नजदीकी गेस एजेंसी फलेम गैस सर्विस को आगामी आदेश तक अपनी अभिरक्षा में रखने हेतु सुपुर्द किये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।