





बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में कोरोना जांच का दायरा अब बढने जा रहा है। अभी केवल पीबीएम अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल में ही कोरोना जांच की जा रही थी।
एसपी मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. लियाकत अली गौरी ने बताया कि गंगाशहर सैटेलाइट अस्पताल और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र उदयरामसर में भी नियमित रूप से कोरोना जांच होगी। डॉ. गौरी ने बताया कि पीबीएम अस्पताल के कोविड-19 ओपीडी (पुराने टीबी ओपीडी) में पहले से ही सुबह 8 बजे से सायं आठ बजे तक कोविड-19 सैंपल्स का संग्रहण किया जा रहा है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में जांच कार्य किया जा रहा है।
बीकानेर के इन इलाकों में निषेधाज्ञा जारी…
बीकानेर Abhayindia.com कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर शहर के 6 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
आदेशानुसार थाना बीछवाल के अन्तर्गत करणी नगर लालगढ के क्षेत्र में सैक्टर बी में खाली प्लाट संख्या 75 से मकान संख्या 79 अनिल पाण्डे तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। थाना सदर के अन्तर्गत राजविलास कॉलोनी के क्षेत्र में मकान रामकिसन बजाज गली आम तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना गंगाशहर के अन्तर्गत पुरानी लाइन डागा चौक के क्षेत्र में रोशनी घर गंगाशहर के पीछे गली नम्बर 04 में मकान जेठाराम कुम्हार से मकान रामलाल सांखला से मंदिर भैरूनाथ तक मकान पूनम चंद बोथरा तक क्षेत्र में, सेठिया गेस्ट हाउस के पास नोखा रोड भीनासर के क्षेत्र में सारडा प्याऊ के पीछे कमल बांठिया से मकान राम लाल सेठिया तक के क्षेत्र में, विष्णु धर्मकांटे के सामने वाली गली शिवा बस्ती नोखा रोड के क्षेत्र में मकान पूनम चंद नाई से मकान विनोद नाई,मकान जीवणराम नाई से दुकान श्याम ऑटो पाटर्स तक के क्षेत्र में, गोपेश्वर बस्ती हनुमानजी मंदिर के पास मोहन लाल खत्री से मकान पंकज पुत्र अनूप चंद सोहनगरा मकान नारायण सिंह राजपुरोहित से मकान पुष्प चंद नाहटा तक के क्षेत्र में निषेघाज्ञा लागू की है।
थाना कोटगेट अन्तर्गत हरिरामजी मंदिर के पास मकान राजेन्द्र सिंह से मकान सुख शान्ति निवास श्याम सुन्दर मीना तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। थाना नया शहर के तहत मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में मकान इंद्र कुमार से रामदेवजी मंदिर तक (राजीव नगर) के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की हैं।
थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी के अन्तर्गत मकान संख्या 3-ई-237 से मकान 3-ई-235, मकान संख्या 3-ई- 206 से 3-ई-205 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
उन्होंने इस दौरान पुलिस गस्त के बारे में जानकारी ली । जिला कलेक्टर ने कोटगेट सहित शहरी क्षेत्र के अंदरुनी भाग में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुनीता चौधरी, पुलिस के अधिकारी एवं संबंधित थानाधिकारी साथ रहे।
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