बीकानेर abhayindia.com दीपावली की ग्राहकी के चलते व्यापारी 2018-19 की खरीदी का मिलान कार्य नहीं कर पाए। जीएसटी के तहत 2018-19 की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी। इसके बाद 2018-19 की खरीदी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली जा सकेगी।
कुछ डीलर्स ने जीएसटीआर-1 रिटर्न अपलोड नहीं करने से भी करों का मिलान नहीं हो पा रहा है एवं खरीदी करने वाले व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं। कर सलाकारों ने बताया कि अक्टूबर में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली एक साथ आ गए। ऐसे में व्यापारी त्योहारी ग्राहकी में व्यस्त रहे। सीए आयकर रिटर्न एवं अंकेक्षण की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होने से रिटर्न फाइलिंग एवं अंकेक्षण में व्यस्त हैं। 20 अक्टूबर आखिरी तारीख निकल गई। इससे कई व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा।
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इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में आ रही परेशानी के कारण व्यापारियों ने जीएसटी कौंसिल को आखिरी तारीख 20 अक्टूबर से बढ़ाना की मांग की है। पूर्व में भी 2017-18 की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 किया गया था। ऐसे कई आयकरदाता जिनके बहीखातों का आडिट होना है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल की गुरुवार को आखिरी तारीख थी।