Saturday, December 28, 2024
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पात्र लोगों को लोन नहीं देने वाले बैंक अफसरों पर गिरेगी गाज

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत पात्र लोगों को समय पर बैंक ऋण नहीं देने वाले बैंक अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। कलक्टर गुप्ता ने कहा है कि पात्र लोगों को ऋण देने में कोई कोताही न बरती जाएगी। योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य, बैंकों द्वारा 15 मार्च तक पूरे कर लिए जाएं।

जिला कलक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इन योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इन योजनाओं के तहत दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति मेंए विभिन्न बैंकों द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को ऋण देने में लापरवाही बरतने वाले बैंक अधिकारियों के विरूद्ध सम्बन्धित बैंक के उच्च अधिकारियों को कार्यवाही के लिए लिखा जाए। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा यदि किसी आवेदक का ऋण अस्वीकृत किया गया है तो इसका स्पष्ट कारण अंकित किया जाए।

जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक आर. के. सेठिया ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2017-18 के तहत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रायोजित 365 आवेदन पत्रों में से विभिन्न बैंकों में 210 प्रकरण स्वीकृृति व वितरण स्तर पर लम्बित हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत चालू वर्ष में 793 आवेदन पत्र भिजवाए गए, इनमें से बैंकों में 380 प्रकरण लंबित हैं व गत वर्ष के भी 109 आवेदन पत्र लंबित हैं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संभाग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि 2017-18 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बोर्ड द्वारा बैंकों को भिजवाए गए 132 आवेदन पत्रों में से 21 प्रकरण लम्बित हैं। बैठक में एसबीआई के एजीएम पी. एस. यादव, एलडीएम एन. के. गौड़ सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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